यदि आपकी बैंक में कोई FD (फिक्स डिपाजिट) है तो यह खबर आपके महत्वपूर्ण है. तो इस पोस्ट को पूरा पढ़ें. COVID-19 के चलते CBDT डिपार्टमेंट ने हाल ही में 15G form/ 15H form भरने की लास्ट डेट जो कि31 मार्च तक होती है वह बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है.
इसका मतलब यह है कि यदि आपने पहले ही पिछले फाइनैंशल वर्ष में 15G form 15H form फॉर्म भर दिया है अपना एफडी का टैक्स बचाने के लिए तो आपको अभी 30 जून तक दोबारा भरना जरूरी नहीं है.
15G form 15H form last date
बताना चाहेंगे कि अभी बैंकों में बेसिक काम यानी लेनदेन का ही काम हो रहा है अतः अभी बैंकों में 15G form 15H form भरने के लिए जाना संभव नहीं है तो इसी को देखते हुए CBDT डिपार्टमेंट ने फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 30 जून 2020 कर दी है .
15G form किसे देना होता है ?
15G फॉर्म 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति के लिए होता है जो अपनी FD पर टीडीएस बचाना चाहते हैं उसकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती यह हाल ही में पिछले फाइनैंशल ईयर में बढ़ा दी गई है अभी नई लिमिट जो है वह ₹40000 है . मतलब आपका एफडी का ब्याज जो बनता है वह 40,000 से कम है तो आपको 15G form भरने की जरूरत नहीं है और यदि 40000 से अधिक बनता है तो 15g फॉर्म भरना पड़ता है. उसे की लास्ट डेट अभी सीबीडीटी विभाग द्वारा बढाकर 30 जून कर दी गई है.
15H फॉर्म किसे भरना होता है ?
जिनकी आयु 60 साल से अधिक है अथवा सीनियर सिटीजन है उनको अपनी FD पर TDS से बचने के लिए 15H form भरना पड़ता है 15H की लिमिट ₹50000 से शुरू होती है अर्थात आप की एफडी पर सालाना ब्याज 50000 से ऊपर बन रहा है तो आप 15h फॉर्म भर सकते हो. ध्यान रहे कि आप टैक्स लायबिलिटी में नहीं आते हो तभी आपको 15H फॉर्म भरना होता है यदि कोई व्यक्ति जिनकी इनकम टैक्सेबल है तब भी वह जानबूझकर 15h फॉर्म जमा करा देते हैं तो वह नियम के विरुद्ध माना जाता इनकम टैक्स विभाग के अनुसार जो कि गलत होता है
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